DHANBAD :*कोर्ट ने 4 भाइयों को सुनाई उम्रकैद की सजा, वासेपुर में 2 लड़कों को गला रेतकर मार डाला था*

 DHANBAD :*कोर्ट ने 4 भाइयों को सुनाई उम्रकैद की सजा, वासेपुर में 2 लड़कों को गला रेतकर मार डाला था*

धनबाद, झारखंड ।

आज से लगभग तीन साल पहले धनबाद के वासेपुर में दर्दनका घटना सामने आई थी। यहां चार भाइयों ने मिलकर दो लड़कों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दोहरे हत्याकांड के बाद बीबी आज पीड़ित परिजनों को न्याय मिल गया है। हत्या करने वाले चारों भाइयों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने वासेपुर की गनी कॉलोनी के करीमगंज में हुए दोहरे हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने चारों पर जुर्माना भी लगाया है।

जिला व सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत में गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। 29 जुलाई को ही कोर्ट ने चारों भाइयों को इस कांड में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम, गुलाम मुस्तफा अंसारी उर्फ मिस्टर, शकील अंसारी उर्फ बैरिस्टर और साकिब अंसारी उर्फ भोलू पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

आरोपियों ने 16 अक्तूबर 2022 की रात साहिल और सोहेल की हत्या कर दी थी। दोनों अपने रिश्तेदार आयशा खातून की पुत्री गुड़िया और जूली के घर रहते थे। सद्दाम ने अपने भाइयों के साथ मिल कर साहिल और सोहेल का गला रेत दिया था। आरा मोड़ के मटकुरिया निवासी मृतक सोहेल के पिता अकबर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 18 अक्तूबर 2022 को सद्दाम और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से एपीपी भरत राम ने 18 गवाहों को गवाही कराई थी। इसके बाद आरोपियों की सजा तय कराई।




By Madhu Sinha 

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