LATEHER : लातेहार में COTPA-2003 के तहत संयुक्त छापेमारी, 10 दुकानदारों पर जुर्माना ।
लातेहार, झारखंड ।
सिविल सर्जन राज मोहन खलखो के निर्देश पर सोमवार को अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003) के तहत छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्टेशन रोड, नवरंग चौक और लातेहार रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले 10 दुकानदारों से कुल 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में एक्सपायरी नमकीन सहित अन्य खाद्य सामग्री भी मिली। वहीं अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस एवं निबंधन के संचालित पाए गए। ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्देशों की अनदेखी करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों तथा COTPA-2003 के प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी पालन के लिए आगे भी नियमित छापेमारी जारी रहेगी।मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमन कुमार गुप्ता जिला परामर्शी नागेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर रविंद्र महली मौजूद थे
Report By Ram Kumar ( Lateher, Jharkhand)
By Madhu Sinha


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