LATEHAR : महुआडांड़ में दो बाल श्रमिक मुक्त, नियोजक के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई।
लातेहार, झारखंड ।
उपायुक्त के निर्देश पर 19 एवं 20 जून 2026 को गारू और महुआडांड़ प्रखंड में बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। श्रम विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, निर्माण स्थलों एवं अन्य कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान महुआडांड़ प्रखंड के बांसकरचा स्थित नवनिर्माणाधीन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
श्रम विभाग ने संबंधित नियोजक के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रतिष्ठान या निर्माण कार्य में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 20 हजार से 40 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।
अभियान में श्रम अधीक्षक दिनेश भगत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गारू सोमनाथ सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी महुआडांड़ सिद्धांत कुमार, रंजीत कुमार, विजय सिंह सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
Report By Ram Kumar (Latehar, Jharkhand)
By Madhu Sinha



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