LATEHAR : नगर पंचायत चुनाव 2026 : लातेहार में आदर्श आचार संहिता लागू, निष्पक्ष चुनाव हेतु निषेधाज्ञा जारी।
लातेहार, झारखंड।अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की घोषणा 27 जनवरी 2026 को कर दी गई है। तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे लातेहार अनुमंडल अंतर्गत समस्त नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।
चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित किए जाने की संभावना को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र प्रदर्शन, मतदाताओं को डराने-धमकाने, जातीय एवं साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने जैसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है। इन्हीं कारणों से अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अंतर्गत बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस में किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया l
Report By Ram Kumar (Latehar, Jharkhand)
By Madhu Sinha

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