JHARKHAND#*सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम होने पर ही छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है*

 JHARKHAND#*सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम होने पर ही छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है*

      झारखंड़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में सामाजिक न्याय और  अधिकारिता मंत्रालय से अपने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रीकोत्तर छात्रवृति से सम्बंधित जानकारी मांगी।

      श्री प्रकाश ने जानना चाहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रीकोत्तर छात्रवृति तथा ऐसी छात्रवृतियाँ प्रदान करने के क्या मानदंड हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है?

       श्री प्रकाश को जानकारी देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  प्रतिमा भौमिक ने बताया कि  मंत्रालय, वाइब्रेट इंडिया पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृति अवार्ड स्कीम (पीएम- यशस्वी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) सहित अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अन्यों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, छात्रवृत्ति उन छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा यह कुछ अन्य शर्तों के भी अध्यधीन है।



By Madhu Sinha 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ