JHARKHAND#*बदसलूकी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर*


JHARKHAND#*बदसलूकी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर*


झारखंड।। रांची।  हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है की पत्रकारों से अभद्र करने वाले पर लगेगा 50,000 का जुर्माना एवं पत्रकारों से बदसलूकी करने पर हो सकती है 3 साल की सजा पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से नहीं मिलेगा जमानत सीएम योगी का कहना है कि पत्रकारों को परेशानी होने पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्रदान करें और पत्रकारों से मान सम्मान से बात करें वरना आपको पड़ेगा महंगा

बदसलूकी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर

पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी एफ आई आर नहीं तो एसएसपी पर होगी कार्रवाई पत्रकार नहीं है भीड़ का हिस्सा पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्याति और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राज सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया की पुलिस पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करें

*पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है*

किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है ऐसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती ऐसा होने की स्थिति में बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा काटजू ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल का हत्या का केस लड़ता है पर वाह प्यारा नहीं हो जाता उसी प्रकार इसी सर्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वह भीड़ का हिस्सा नहीं होते इसीलिए पत्रकारों को उनके काम से रुकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है

       *सभी राज्यों को दिए दिशा निर्देश*

प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव गृह सचिव सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों एवं गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बालों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार यह सुनिश्चित करें कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्रवाई कहीं ना हो पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा जो संविधान की धारा 19 एक ए मेंदी गई है और इस सविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर अपराधिक मामला दर्ज होगा



Report By Jitendra Chaudhary (Dhanbad, Jharkhand)


By Madhu Sinha

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