LATEHAR : श्रम अधीक्षक कार्यालय में बैठक, श्रम कानून अनुपालन को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश ।
लातेहार, झारखंड ।शहर के करकट स्थित गुरुवार को श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक श्रम अधीक्षक कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के एचआर प्रतिनिधियों के साथ-साथ बस और ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन मालिकों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना था।
श्रम अधीक्षक ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत सभी बसों और ट्रकों का निबंधन अनिवार्य करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि चालकों, सहचालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मियों की कार्यावधि प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे निर्धारित की जाए। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सभी कर्मियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान करने की बात कही गई।
नाबालिगों की नियुक्ति पर रोक और साप्ताहिक अवकाश देने पर भी बल दिया गया। बैठक में ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष लाल रंजन नाथ शाहदेव, श्रीराम बस के मैनेजर मनीष सिंह, बालाजी बस के प्रीतम कुमार, श्रम विभाग के रंजीत कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
Report By Ram Kumar (Latehar, Jharkhand)
By Madhu Sinha
0 टिप्पणियाँ