DUMKA,JHARKHAND#*डीडीसी ने दुमका को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का दिलाया संकल्प* *सार्वजानिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन करते पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना* *बच्चों और अव्यस्को को अगर बेचा तम्बाकू तो होगी 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना* *कोटपा कानून के उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ़ जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर चलाएगी सघन अभियान* *शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई*

 


DUMKA,JHARKHAND#*डीडीसी ने दुमका को  तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का दिलाया संकल्प*

*सार्वजानिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन करते पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना*

*बच्चों और अव्यस्को को अगर बेचा तम्बाकू तो होगी 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना*

*कोटपा कानून के उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ़ जिला प्रशासन और पुलिस  मिलकर चलाएगी सघन अभियान*

*शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई*

दुमका समाहरणालय सभागार में  उपविकास आयुक्त  कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित तंबाकू नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशला का आयोजन किया गया।  उपविकास आयुक्त ने दुमका को  *तम्बाकू मुक्त जिला* बनाने का आवाहन किया। 

उपविकास आयुक्त ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए और अधिक प्रयास करनी होगी। उन्होंने कहा कि समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इसपर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। 

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु  आम जनता, विभिन्न सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्था सीड्स, तमाम मीडियाकर्मी, सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी, पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी सहित सभी सम्बन्धित हितधारकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।  

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक  दीपक मिश्रा ने प्रजेंन टेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सभी 24 जिलो में तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियां चलाई जा रही है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के अनुपालन की स्थिति जानने हेतु झारखंड स्वास्थ्य मिशन के द्वारा समय समय पर स्वतंत्र एजेंसी से अनुपालन सर्वेक्षण कराया जाता है, तथा उस अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर COTPA -2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) के अनुपालन की बेहतर स्थिति के अनुसार जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है | अब तक राज्य के 7 जिलों यथा राँची, बोकारो, गोड्डा, धनबाद, सरायकेला-खरसावां,  रामगढ एवं खूँटी तथा दो शहर जमशेदपुर और हजारीबाग को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है | दीपक मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कोटपा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के कारण देश में तंबाकू नियंत्रण पर काफी हद तक सफलता प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है। 

उपविकास आयुक्त ने तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को अविलम्ब हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला वासियो से अपील किया है कि आप तंबाकू से तैयार होने वाले सभी पदार्थों यथा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का इत्यादि को छोड़े क्योंकि इनके द्वारा अनेक बीमारियां होती हैं। आप सभी के सहयोग से ही दुमका को तम्बाकू मुक्त जिला घोषित किया जा सकता है। हमें आशा है कि इस अभियान में हम अवश्य सफल होंगे।

सिविल सर्जन डॉ बी पी सिंह ने सभी प्रतिभागियो का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। 

मौके पर  IMA के जिला अध्यक्ष डॉ डी एन पांडेय, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी, थाना प्रभारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिला परामर्शी विजय मरांडी, सीड्स के रिम्पल झा एवं भोला पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।



Report By Deepak Kumar (Dumka, Jharkhand)

By Madhu Sinha 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ